नई
दिल्ली (सं.सू.)। केंद्र सरकार ने देश में नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी
है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने यह नीति पेश की थी जिसे आज कैबिनेट की
मंजूरी मिल गई । इसके तहत एक घंटे के सफर के लिए अब 2500 रुपये चुकाने
होंगे। यानी अब एक घंटे के हवाई सफर के लिए यात्रियों को 2500 रुपये का
भुगतान करना होगा। इस नियम के बाद हवाई सफर करनेवाले मुसाफिरों को और भी कई
फायदे होंगे।
इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को काफी लाभ होगा और विमानन कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। दूसरी तरफ विमानन कंपनियों को कुछ सहूलियतें भी दी जायेंगी। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी। घरेलू उड़ानों पर अधिक जोर होगा और विदेश उड़ान के नियम अधिक आसान बनाये जायेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक टिकट कैंसिल कराने की स्थिति में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड विमानन कंपनी को देना होगा। अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती। अगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ान अचानक रद्द करती है तो यात्रियों को चार सौ फीसदी तक जुर्माना देना होगा। एविएशन कंपनी अगर कोई फ्लाइट रद्द करती है तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा।
इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को काफी लाभ होगा और विमानन कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। दूसरी तरफ विमानन कंपनियों को कुछ सहूलियतें भी दी जायेंगी। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी। घरेलू उड़ानों पर अधिक जोर होगा और विदेश उड़ान के नियम अधिक आसान बनाये जायेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक टिकट कैंसिल कराने की स्थिति में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड विमानन कंपनी को देना होगा। अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती। अगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ान अचानक रद्द करती है तो यात्रियों को चार सौ फीसदी तक जुर्माना देना होगा। एविएशन कंपनी अगर कोई फ्लाइट रद्द करती है तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा।
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