हाजीपुर (सं.सू.)। नगर थाना क्षेत्र के बागमली मुहल्ला स्थित बासुदेव मंदिर को हटाने का विरोध करने वाले 5000 अज्ञात लोगों के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी नगर परिषद हाजीपुर के वार्ड निरीक्षक कपिल पटेल ने दर्ज करायी है।
प्राथमिकी में कहा गया है कि माननीय उच्च्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी वाद संख्या 19568/14 में पारित आदेश के अनुपालन में नगर थाना क्षेत्र के बागमली मुहल्ला स्थित बासुदेव मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की योजना बनायी गयी थी। इसके लिए नगर परिषद हाजीपुर की कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, हाजीपुर के अंचलाधिकारी संजय कुमार तथा नगर थानाध्यक्ष जैसे ही पहुंचे मंदिर के करीब 200 फीट पहले ही इन पदाधिकारियों को नगर के पांच हजार बड़े-बुजुर्ग तथा बच्चों ने रोक लिया। इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बासुदेव मंदिर को नहीं हटाने का अनुरोध किया।
इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने जिस भूखंड को नगर परिषद की जमीन समझकर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश पारित किया। वह भूखंड नगर थाना क्षेत्र के बागमली मुहल्ला के प्रभु साह की निजी भूखंड है। जिस पर उनके दादा स्व। भदई साह ने अपने जीवन काल में ही बासुदेव मंदिर का निर्माण कराया था। वह आज भी अपनी जगह पर है। इस भू-खंड से संबंधित स्वत्व वाद संख्या 48/16 सब जज प्रथम के न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले के निष्पादन होने तक कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं किये जाने का अनुरोध मानकर अतिक्रमण मुक्त कराने गये पदाधिकारी बैरंग वापस हो गये। इस घटना के बाद 5000 लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
प्राथमिकी में कहा गया है कि माननीय उच्च्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी वाद संख्या 19568/14 में पारित आदेश के अनुपालन में नगर थाना क्षेत्र के बागमली मुहल्ला स्थित बासुदेव मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की योजना बनायी गयी थी। इसके लिए नगर परिषद हाजीपुर की कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, हाजीपुर के अंचलाधिकारी संजय कुमार तथा नगर थानाध्यक्ष जैसे ही पहुंचे मंदिर के करीब 200 फीट पहले ही इन पदाधिकारियों को नगर के पांच हजार बड़े-बुजुर्ग तथा बच्चों ने रोक लिया। इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बासुदेव मंदिर को नहीं हटाने का अनुरोध किया।
इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने जिस भूखंड को नगर परिषद की जमीन समझकर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश पारित किया। वह भूखंड नगर थाना क्षेत्र के बागमली मुहल्ला के प्रभु साह की निजी भूखंड है। जिस पर उनके दादा स्व। भदई साह ने अपने जीवन काल में ही बासुदेव मंदिर का निर्माण कराया था। वह आज भी अपनी जगह पर है। इस भू-खंड से संबंधित स्वत्व वाद संख्या 48/16 सब जज प्रथम के न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले के निष्पादन होने तक कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं किये जाने का अनुरोध मानकर अतिक्रमण मुक्त कराने गये पदाधिकारी बैरंग वापस हो गये। इस घटना के बाद 5000 लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
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