Friday, April 15, 2016

जेडीयू सांसद पर हवाई यात्रा किए बिना 24 लाख रुपये वसूलने का आरोप, CBI केस को मंजूरी

नई दिल्ली (सं.सू.)। बिहार से जेडीयू सांसद अनिल कुमार साहनी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने सीबीआई को मुकदमे की मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब किसी राज्यसभा सांसद के खिलाफ सीबीआई को मुकदमे की मंजूरी दी गई है।

अनिल साहनी के खिलाफ हवाई यात्रा किए बिना 24 लाख रुपये के भुगतान लेने का आरोप है। सांसदों को साल में देश के अंदर 35 हवाई सफर करने के लिए टिकट दिए जाते हैं। सांसद खुद या अपने परिजनों के साथ ये यात्रा कर सकते हैं।

टिकट के बदले में मिलने वाला पैसा सांसद के खाते में जमा होता है, लेकिन साहनी पर आरोप है कि उन्होंने बिना कोई हवाई यात्रा किए सरकार से 24 लाख रुपये की पेमेंट ले ली। इस मामले में दो ट्रैवल एजेंट भी आरोपी हैं, जिन पर साहनी को फर्जी बोर्डिंग पास और एयर टिकट मुहैया कराने का आरोप है।

जेडीयू सांसद खुद को बेकूसर बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके अकाउंट में एक भी पैसा आया होगा तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

अनिल सहनी के अलावा इस घोटाला में एयर क्रूज ट्रैवल्स (दिल्ली) के कर्मचारी अनूप सिंह पंवर, एयर इंडिया कार्यालय अधीक्षक (ट्रैफिक) एनएस नायर तथा एक अन्य अरविंद तिवारी को आरोपी बनाया गया है। मुजफ्फरपुर के निवासी अनिल सहनी पूर्व सांसद महेंद्र सहनी के पुत्र हैं। महेंद्र सहनी के निधन के बाद जदयू ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया है।

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