लखनऊ (सं.सू.)। उत्तर प्रदेश सरकार और सपा मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने 31 अगस्त को राज्य सरकार को इस बाबत अपना आदेश भेज दिया है। अमिताभ ठाकुर ने खुद के निलंबन के खिलाफ कोर्ट में उनके निलंबन को 90 दिन के बाद गलत तरीके से आगे बढ़ाये जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।
इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव मुकेश साहनी ने अपने हलफनामें में कहा कि नियमानुसार अमितभा ठाकुर का निलंबन 90 दिन बाद 11 अक्टूबर को ही उनका निलंबन खत्म हो जाना चाहिए था। गृह विभाग ने राज्य सरकार को अमिताभ ठाकुर को बहाल किये जाने का आदेश भी जारी किया है।
जिसके आधार पर अमिताभ ठाकुर ने राज्य सरकार से उन्हें बहाल किये जाने की मांग की है। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाया था और एक फोन कॉल भी जारी किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुलायम सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।
इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव मुकेश साहनी ने अपने हलफनामें में कहा कि नियमानुसार अमितभा ठाकुर का निलंबन 90 दिन बाद 11 अक्टूबर को ही उनका निलंबन खत्म हो जाना चाहिए था। गृह विभाग ने राज्य सरकार को अमिताभ ठाकुर को बहाल किये जाने का आदेश भी जारी किया है।
जिसके आधार पर अमिताभ ठाकुर ने राज्य सरकार से उन्हें बहाल किये जाने की मांग की है। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाया था और एक फोन कॉल भी जारी किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुलायम सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।
No comments:
Post a Comment