मुंबई (सं.सू.)। 2002 के हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त सलमान को भी पेश होने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस मामले में सरकारी पक्ष सलमान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने सबूतों का मूल्यांकन न्यायसम्मत तरीके से नहीं किया। जो सबूत सलमान के खिलाफ दिए गए हैं, उनके आधार पर उन्हें दोषी करार नहीं दिया जा सकता। बता दें कि साल की शुरुआत में निचली अदालत ने सलमान को सभी संबंधित धाराओं में दोषी करार दिया था। हालांकि, बाद में सलमान की ओर से दोषी साबित होने के खिलाफ अपील किए जाने के बाद हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी थी।
बुधवार को भी हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष वे सबूत रखने में नाकाम रहा, जिसके आधार पर बिना किसी शक यह साबित हो सके कि सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी पक्ष यह साबित करने में भी नाकाम रहा कि सलमान उस वक्त शराब के नशे में थे। कोर्ट ने इस मामले में सलमान के बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल को ‘भरोसा न करने लायक गवाह’ भी करार दिया था। पाटिल हादसे के वक्त सलमान के साथ ही थे। बाद में 2007 में उनकी मौत हो गई थी।
28 सितंबर 2002 को सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने बांद्रा के हिल रोड स्थित एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को कुचल डाला था। एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग घायल हो गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि हादसे के बाद सलमान ड्राइवर वाली साइड से कार से बाहर निकले थे। वहीं, सलमान के वकीलों का कहना था कि उस रात कार सलमान नहीं, ड्राइवर अशोक सिंह चला रहे थे। ड्राइवर ने भी कोर्ट में इस बारे में गवाही दी थी।
सलमान को जब ट्रायल कोर्ट से सजा हुई थी, उन दिनों वह जम्मू-कश्मीर में फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ की शूटिंग कर रहे थे। दोषी करार दिए जाने के बाद हाईकोर्ट से उन्हें तत्काल बेल मिल गई थी और वह फिर से इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए थे। उनकी यह फिल्म हिट रही थी। इस साल उन्होंने एक और हिट फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ दी।
बुधवार को भी हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष वे सबूत रखने में नाकाम रहा, जिसके आधार पर बिना किसी शक यह साबित हो सके कि सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी पक्ष यह साबित करने में भी नाकाम रहा कि सलमान उस वक्त शराब के नशे में थे। कोर्ट ने इस मामले में सलमान के बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल को ‘भरोसा न करने लायक गवाह’ भी करार दिया था। पाटिल हादसे के वक्त सलमान के साथ ही थे। बाद में 2007 में उनकी मौत हो गई थी।
28 सितंबर 2002 को सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने बांद्रा के हिल रोड स्थित एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को कुचल डाला था। एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग घायल हो गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि हादसे के बाद सलमान ड्राइवर वाली साइड से कार से बाहर निकले थे। वहीं, सलमान के वकीलों का कहना था कि उस रात कार सलमान नहीं, ड्राइवर अशोक सिंह चला रहे थे। ड्राइवर ने भी कोर्ट में इस बारे में गवाही दी थी।
सलमान को जब ट्रायल कोर्ट से सजा हुई थी, उन दिनों वह जम्मू-कश्मीर में फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ की शूटिंग कर रहे थे। दोषी करार दिए जाने के बाद हाईकोर्ट से उन्हें तत्काल बेल मिल गई थी और वह फिर से इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए थे। उनकी यह फिल्म हिट रही थी। इस साल उन्होंने एक और हिट फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ दी।
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