Thursday, November 26, 2015

सुप्रीम कोर्ट ने हटाई मुंबई के डांस बारों पर से रोक

मुंबई (सं.सू.)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार दो हफ्ते में डांस बार के लिए नए लाइसेंस जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है दो हफ्ते में उसका जल्द निपटारा करे।

लिहाजा एससी को मुताबिक डांस बार एक सम्मानित पेशा है, जिसमें किसी तरह की अश्लीलता नहीं है। इसलिए इसके लिए राज्य सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है।

बता दें कि 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर डांस बार चलाने पर रोक लगा दी थी। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए कुछ दिन पहले ही डांस बार खुलने से रोक हदा दी। ऐसे में मुंबई में जल्द ही बार गर्ल्स का जलवा फिर से होगा।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को साफ तौर पर ये हिदायत भी दी है कि डांस बार के जरिए किसी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। गौरतलब कि डांस बार पर पहली बार महाराष्ट्र में 2005 में रोक लगी थी। इसके बाद करीब 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे इनमें से 70 हजार बार गर्ल्स भी थीं।

लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार डांस बार शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। नागपुर एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी हाल में डांस बार शुरू करने की मानसिकता में नहीं है। राज्य की बीजेपी सरकार कानूनन यह कोशिश करेगी कि पाबंदी बनी रहे।

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