नई दिल्ली (सं.सू.)। नेशनल हेराल्ड मामले में हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी को झटका दिया। निचली अदालत के उन्हें मंगलवार को बतौर आरोपी पेश होने के समन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार कर दिया। पेशी से छूट की याचिका भी खारिज कर दी। मामला नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली संस्था की दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर अवैध कब्जे का है। 1न्यायमूर्ति सुनील गौर की पीठ ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी सहित अन्य आरोपियों को निचली अदालत में पेश होना होगा। अदालत ने 6 अगस्त, 2014 के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए समन पर रोक लगाई गई थी। चार दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को ब्याज मुक्त कर्ज देने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। मामले के याची सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच कैविएट दाखिल कर आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध किया। मामले में सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया अखबार को भी आरोपी बनाया गया है। सभी को मंगलवार को निचली अदालत में पेश होना होगा। निचली अदालत ने 26 जून, 2014 को सुब्रrाण्यम स्वामी की याचिका पर सभी आरोपियों के लिए समन जारी किया था। इसके खिलाफ आरोपी हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने समन पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
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