नई दिल्ली (सं.सू.)। दुकानें, शापिंग मॉल-सिनेमा समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब साल भर चौबीसों घंटे खुले रह सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसकी अनुमति देने वाले मॉडल कानून को मंजूरी दे दी। दस या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान इस कानून के दायरे में आएंगे। लेकिन विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाइयों पर लागू नहीं होगा। यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खुलने और बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने और साल के 365 दिन परिचालन की अनुमति देता है। कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पारी में काम करने की छूट दी गई है।
हालांकि प्रतिष्ठान को पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा और क्रैच जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना होगा। इस कानून को विधायी प्रावधानों में समानता लाने के लिए बनाया गया है, जिससे सभी राज्यों के लिए इसे अंगीकार करना आसान होगा और देश भर में समान कामकाजी माहौल सुनिश्चित होगा।सूत्रों के मुताबिक, द मॉडल शाप्स एंड इस्टेबलिशमेंट (रेग्यूलेशन आफ इंप्लायमेंट एंड कंडीशन आफ सर्विसेज) बिल 2016 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस मॉडल कानून के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हुए इस कानून को अपना सकते हैं।
हालांकि प्रतिष्ठान को पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा और क्रैच जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना होगा। इस कानून को विधायी प्रावधानों में समानता लाने के लिए बनाया गया है, जिससे सभी राज्यों के लिए इसे अंगीकार करना आसान होगा और देश भर में समान कामकाजी माहौल सुनिश्चित होगा।सूत्रों के मुताबिक, द मॉडल शाप्स एंड इस्टेबलिशमेंट (रेग्यूलेशन आफ इंप्लायमेंट एंड कंडीशन आफ सर्विसेज) बिल 2016 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस मॉडल कानून के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हुए इस कानून को अपना सकते हैं।
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