पटना (सं.सू.)। पटना हाईकोर्ट ने ताड़ी के सेवन, व्यवसाय एवं उत्पादन के लिए राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। अब ताड़ी पर उतनी ही छूट रहेगी जितना राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखी है। इसके साथ ही अदालत ने ताड़ी से पूर्ण प्रतिबंध हटाने से भी मना कर दिया। 1कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने ताड़ी से संबंधित इस याचिका को लोकहित याचिका की श्रेणी में रखे जाने पर आपत्ति की। कहा-जिसे दिक्कत है वह स्वयं कोर्ट में आकर याचिका दायर कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने ताड़ी व्यवसायी कल्याण संघ की याचिका को निष्पादित कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि उत्पाद अधिनियम,1915 के तहत बिहार सरकार ने 31 से मार्च से नई उत्पाद नियमावली लागू कर दी है। इसके अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर ताड़ी निकालने एवं बेचने पर आंशिक छूट दी गई थी। इससे ताड़ी का व्यवसाय करने वालों को भारी क्षति हो रही थी।
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